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दिल्ली शराब घोटाला: जुलाई में होगा केजरीवाल की ‘राहत’ पर फैसला, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

ईडी के समन की अनदेखी करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली राहत अब हाई कोर्ट की रडार पर है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ईडी की अपील पर केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Liquor Policy Case Delhi High Court issues notice to Kejriwal over ED's plea against his acquittal
Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला मामले में ईडी द्वारा जारी समन पर पेश ना होने के मामले में निचली अदालत से केजरीवाल को मिली राहत के खिलाफ ईडी की अपील पर केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच जुलाई में मामले में अगली सुनवाई करेगी.

मामले में केजरीवाल को किया गया था बरी

कोर्ट ने इससे पहले भी केजरीवाल को समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था. स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले की जांच कर रही ईडी के समन की तामील नहीं करने के मामले में बरी कर दिया था.

बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को कई बार समन जारी किया था. लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. जिसके बाद ईडी ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ईडी की शिकायत पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे.

शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि इस तरह की मांग को लेकर दायर याचिका पहले खारिज हो चुकी है. दूसरा पुनर्विचार याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है.

ईडी ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को जानबूझकर आप नेताओं को लाभ पहुचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए आप नेताओ को छूट, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. रिश्वत का पैसा को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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