Umar Khalid Gets Interim Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) को बड़ी राहत दी. अदालत ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक अंतरिम जमानत मंजूर की है. यह राहत उनकी बीमार मां की सर्जरी के दौरान देखभाल करने और अपने मामा के ‘चेहलुम’ में शामिल होने के लिए दी गई है. उमर खालिद फिलहाल UAPA मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
दिल्ली की निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद ने राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी.
कड़कड़डूमा कोर्ट में खारिज हुई थी याचिका
दिल्ली की निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर खालिद ने हाई कोर्ट में अपील की थी. उन्होंने अपने मामा के चेहलुम में शामिल होने और मां की बीमारी के दौरान उनकी देखभाल के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी मांग यह कहते हुए ठुकरा दी थी कि जमानत देने के लिए बताए गए कारण पर्याप्त नहीं हैं.
मां की सर्जरी के लिए जमानत
उमर खालिद ने अदालत से कहा था कि उनकी मां की देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं है. उन्होंने बताया कि उनके 71 वर्षीय पिता ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं और उनकी चार बहनें शादी के बाद अलग-अलग शहरों में रहती हैं. परिवार में सबसे बड़े और इकलौते बेटे होने के कारण मां की सर्जरी से पहले और बाद की जिम्मेदारी उन्हीं पर है.
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क्यों जेल में बंद है उमर खालिद?
उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन पर साजिश रचने, दंगा करने, अवैध तरीके से भीड़ जुटाने और यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने अदालत में उनकी अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई खास कारण नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें राहत दी जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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