Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

55 दिन में फैसला: तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में मिला न्याय, आरोपी भीमराव कांबले को फांसी की सजा

Pune Crime News: पुणे की विशेष अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में 65 वर्षीय भीमराव कांबले को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई. इस केस में पुलिस ने 14 दिन में चार्जशीट दाखिल की और करीब 55 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला दिया.

Pune crime news update

Pune crime news update

Pune crime news update: पुणे की  विशेष अदालत ने तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में महज 55 दिनों के भीतर फैसला सुनाकर न्याय व्यवस्था में तेजी का उदाहरण पेश किया है. अदालत ने 65 वर्षीय भीमराव कांबले को इस जघन्य अपराध का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में त्वरित जांच और सुनवाई की अहमियत को दिखाता है.

दुष्कर्म और हत्या मामले में मिला न्याय

मामले की सुनवाई विशेष अदालत में हुई, जहां 25 जून को आरोपी को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद सोमवार को अदालत ने सजा पर सुनवाई करते हुए मृत्युदंड का फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत लगाए गए सभी आरोपों में दोषी पाया.

55 दिन में मिला न्याय

इस मामले में जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के 14 दिनों के भीतर करीब 1,100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी थी. अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई महत्वपूर्ण सबूत पेश किए, जिनमें CCTV फुटेज, DNA रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल थे. इन सबूतों ने आरोपी के खिलाफ मामले को मजबूत किया.

बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस केस की रोजाना सुनवाई की गई, जिससे सुनवाई में देरी नहीं हुई. अदालत ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ श्रेणी में माना और कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी किसी नरमी का हकदार नहीं है।फैसला सुनाते हुए जज एस. आर. सालुंखे ने कहा कि आरोपी ने एक मासूम बच्ची के साथ बेहद क्रूर अपराध किया. अदालत के मुताबिक, बच्ची पूरी तरह असहाय थी और आरोपी का कृत्य मानवता को झकझोरने वाला है. आरोपी की उम्र 65 साल होने को भी अदालत ने सजा कम करने का आधार नहीं माना.

यह भी पढ़ें: आखों में आई ड्रॉप की जगह डाल दी कफ सीरप…चली गई रोशनी! MP के सागर में सरकारी अस्पताल ने ये क्या कर डाला?

आरोपी ने बच्ची को दिए थे 19 घाव

मामला 1 मई का है. मृतक बच्ची नसरापुर गांव में अपनी दादी के घर के बाहर खेल रही थी. चार साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गया. आरोपी बच्ची को लेकर एक गौशाला गया. जहां उसने बच्ची का यौन उत्पीड़न कर हत्या कर दी. पीड़िता के शरीर पर 18 जख्म के निशान थे. ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था.

भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital