Abhishek Banerjee Case: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने 20 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को सुनवाई करेगा. याचिका में अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया है और जिस आपराधिक मामले में जांच चल रही है, उसमें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया है. उन्होंने अपना वॉयस सैंपल भी उपलब्ध कराया है. इसके बावजूद उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
हाई कोर्ट ने पहले स्थानीय जांच कराने को कहा था
इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया था कि वे पहले कोलकाता स्थित एसएसकेएम अस्पताल के नेत्र (चक्षु) विभाग में अपनी आंखों की जांच कराएं. अदालत ने कहा था कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि विदेश में इलाज की वास्तव में आवश्यकता है या नहीं.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या उन्होंने कोलकाता के किसी अस्पताल में अपनी आंखों की जांच कराई है. इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि पिछले लगभग 10 वर्षों से अमेरिका में अपनी आंखों का इलाज कराते रहे हैं और वहां नियमित फॉलो-अप जांच भी होती रही है.
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विदेश यात्रा पर पहले से लागू है अदालत की शर्त
दरअसल, अभिषेक बनर्जी को एक आपराधिक मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है. हालांकि, इस राहत के साथ अदालत ने यह शर्त भी लगाई थी कि वे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. इसी शर्त के चलते उन्हें विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़ रही है.
अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को सुनवाई करेगा. अदालत के फैसले से यह तय होगा कि अभिषेक बनर्जी को विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति मिलती है या नहीं.
भारत एक्सप्रेस
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