दिल्ली हाई कोर्ट ने मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड मामले में आरोपी व मालिक लवकेश बजाज की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है. बजाज ने मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की है. कोर्ट 21 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा.
न्यायिक हिरासत में बेहोश हुए लवकेश बजाज
मामले की सुनवाई के दौरान आरएमएल की ओर से कोर्ट को बताया गया है 15 सितंबर को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. लवकेश बजाज के होटल में लगी आग में 23 लोगो की मौत हो गई थी. यह आग 3 जून को लगा था.
सुनवाई के दौरान लवकेश बजाज की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि डिस्चार्ज समरी दाखिल नहीं की गई है. उन्होंने कहा लवकेश बजाज न्यायिक हिरासत में बेहोश हो गए थे. उनके शरीर में घाव है. इसके लिए उनकी देखभाल की जरूरत है.
दूसरे व्यक्ति के सौंपे थे काम
पूछताछ में लवकेश ने दिल्ली पुलिस को बताया था कि वह होटल का सीधे प्रबंधन नहीं करते थे. उन्होंने दैनिक कामकाज, बिल्डिंग, अकाउंट्स और पूरी व्यवस्था दूसरे व्यक्ति को सौंप रखी थी. उसने पुलिस को यह भी बताया था कि होटल में कमरों के साइज बढ़ाने समेत अन्य संरचनात्मक बदलाव भी उसी व्यक्ति ने सुझाए थे.
उन्होंने यह भी बताया था कि जिस व्यक्ति ने कमरे का साइज बढ़ाने का सुझाव दिया था उसने यह भी आश्वासन दिया था कि दिल्ली में ऐसा सब कुछ चलता रहता है. उन्होंने यह स्वीकार किया था कि होटल फायर एनओसी नहीं था.
दावों की जांच जारी
पूछताछ में उसने यह भी खुलासा किया है कि उसने तीन साल पहले अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से यह बिल्डिंग ली थी और होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था. पहले यहां पर खादी की दुकान था.
उसने दावा किया था कि उसने बीएनएस यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट, हेल्थ, रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी. लेकिन दिल्ली पुलिस इसके द्वारा किए जा रहे दावे की जांच कर रही है.
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-भारत एक्सप्रेस
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