राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा
Supreme Court On Rahul Gandhi case: गर्भवती महिला पत्रकार को कथित तौर पर धक्का देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा. बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता के वकील गौरव भाटिया ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर सीजेआई ने कहा कि मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और अब 3 नवंबर को सुनवाई होगी.
प्रदर्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर भी एक अहम मुद्दा उठा. चार वकीलों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस याचिका में अदालत परिसर में राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है. कोर्ट ने इसे राहुल गांधी से जुड़े मूल मामले के साथ जोड़ दिया है.
क्या है पूरा मामला?
महिला पत्रकार की याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एक मार्च के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें कथित तौर पर धक्का दिया था. महिला पत्रकार का दावा है कि यह घटना सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर हुई. हालांकि, ये आरोप हैं और मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है.
इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही है. पिछली सुनवाई में गौरव भाटिया ने अदालत के सामने इस घटना से जुड़ी एक रिपोर्ट का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि कोर्ट को मामले का संज्ञान लेना चाहिए.
इस पर सीजेआई ने स्पष्ट किया था कि केवल मौखिक दलीलों के आधार पर अदालत स्वतः संज्ञान नहीं लेगी. इसके लिए संबंधित पक्ष को औपचारिक याचिका दाखिल करनी होगी.
FIR दर्ज करने की मांग
महिला पत्रकार ने नई दिल्ली के डीसीपी को शिकायत देकर राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 115(2), 124 और 131 के साथ धारा 3(5) का उल्लेख किया गया है.
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याचिकाकर्ता के मुताबिक, शिकायत के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. अब सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर नजरें रहेंगी. इस दौरान अदालत मामले से जुड़े आरोपों और याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सुनवाई करेगी.
-भारत एक्सप्रेस
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