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बिहार में बड़ा सियासी बवंडर, दो निर्दलीय MLC के बीजेपी में शामिल होते ही भड़के तेजस्वी, कहा- संविधान का उड़ रहा मजाक

Tejashwi Yadav: बिहार में दो निर्दलीय विधान पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए दोनों की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग की है. तेजस्वी का कहना है कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के दायरे में आता है.

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तेजस्वी यादव ने बंशीधर ब्रजवासी और डॉ. राहुल राज की सदस्यता पर उठाए सवाल (इमेज-ANI)

Tejashwi Yadav: बिहार में दो निर्दलीय विधान पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित डॉ. राहुल राज ने चुनाव के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है. इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए दोनों की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग की है. तेजस्वी का कहना है कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के दायरे में आता है.

तेजस्वी यादव ने अपने बयान में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(2) का जिक्र किया. इसके मुताबिक, यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार घोषित किए बिना अर्थात स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है और निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा.

संविधान के अनुच्छेद 191 का दिया हवाला

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 191(2) का भी हवाला दिया. इस प्रावधान के तहत दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य घोषित व्यक्ति राज्य के विधानमंडल का सदस्य बने रहने के योग्य नहीं होता.

तेजस्वी ने कहा कि दसवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के तहत दल-बदल के आधार पर सदस्य की अयोग्यता से जुड़े सवाल पर फैसला लेने का अधिकार संबंधित सदन के सभापति को है. उन्होंने मांग की कि बंशीधर ब्रजवासी और डॉ. राहुल राज के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही बिना देरी के शुरू की जाए.

बीजेपी पर संविधान और लोकतंत्र का मजाक बनाने का आरोप

तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बना रही है. उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के किसी विधायक को अदालत से सजा होती है, तब स्पीकर उसकी सदस्यता रद्द करने में कार्रवाई नहीं करते. इस संदर्भ में उन्होंने साहेबगंज के विधायक राजू सिंह का उदाहरण दिया.

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के विधायकों को अपने पाले में लाने के बावजूद कई बार शिकायत और लिखित आवेदन देने पर भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती. लेकिन निर्दलीय विधान पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के मामले में कानून की अलग व्याख्या की जा रही है.

बीजेपी लोकतंत्र का बड़ा दुश्मन

उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहा कि पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से संवैधानिक नियमों का इस्तेमाल कर रही है.

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इस पूरे विवाद में अब विधान परिषद के सभापति की भूमिका अहम होगी. संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से जुड़े मामले में फैसला लेने का अधिकार सभापति के पास है.

-भारत एक्सप्रेस



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