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Umesh Pal Case: “हमारे पीछे अनगिनत गुंडे पड़े हैं, कोर्ट जाएंगे तो पता नहीं कब हत्या हो जाए, अतीक को फांसी की सजा हो” उमेश पाल की मां और पत्नी जया बोलीं

Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि जब वो अतीक के दबाव में नहीं झुका तो साल 2006 में बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया.

Umesh Pal Case

मृतक उमेश पाल और शहीद हुए दोनों सिपाही (फोटो-ANI)

Umesh Pal Case: उमेश पाल अपहरण मामले में आज प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. प्रयागराज में उमेश पाल के आवास के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है.

उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूं कि उसको (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा दिलाई जाए. जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा. हम डर के साए में जी रहे हैं.

उमेश पाल की मां शांती देवी ने कहा कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है. जेल उसका (अतीक अहमद) घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है. प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं. मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो.

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दरअसल, साल 2005 में BSP विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी. जिसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा. उमेश पाल राजू पाल की हत्या का सबसे बड़ा गवाह था. अतीक की राह में उमेश पाल सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था. उमेश ने आरोप लगाया था कि जब वो अतीक के दबाव में नहीं झुका तो साल 2006 में बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया. अतीक के धमकाने के बाद अदालत में उसी के मुताबिक बयान दिए गए, लेकिन एक साल बाद उमेश ने अतीक और उसके भाई पर एफआईआर दर्ज करवा दी.

गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

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