SEBI
नई दिल्ली : शेयर मार्केट ( Share Market ) में निवेश करने वालों के लिए राहत की खबर है. SEBI ने Demat Accounts में नॉमिनी बनाने की डेडलाइन ( demat nominee deadline extended ) को बढ़ा दिया है. सेबी ( SEBI ) ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है. सर्कुलर के मुताबिक, डीमैट अकाउंट्स का नॉमिनेशन करने के लिए अकाउंट होल्डर्स को अब 6 और महीनों का टाइम मिलेगा , जिसके हिसाब से अब 30 सितंबर 2023 तक नॉमिनेशन कराया जा सकेगा. पहले नॉमिनी कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी. यानि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नॉमिनी नहीं कराया है, आपके पास ज्यादा वक्त है ऐसा कराने के लिए. दरअसल 31 मार्च तक नॉमिनेशन न होने पर ट्रेडिंग बंद होने का डर था इसके साथ ही डीमैट अकाउंट्स डेबिट के लिए फ्रीज हो सकते थे.
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क्या है नॉमिनी के लिए नियम –
डीमैट खाते में नॉमिनी को एड करने के लिए, आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरकर अपने सिग्नेचर के साथ कंपनी के हेड ऑफिस भेजना होता हैं. सेबी के नियमों के मुताबिक, Nominee के फॉर्म पर अकाउंट होल्डर के साइन होना जरूरी होगा. ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन फाइल किए गए नॉमिनेशन में गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर अंगूठे के निशान का उपयोग करता है, तो फॉर्म पर एक गवाह के साइन होना जरूरी होगा. नॉमिनेशन आपके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स पर लागू होगा.
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ऑनलाइन भी करा सकते हैं नॉमिनी –
ऑनलाइन नॉमिनी करने के लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट पर लॉग इन करना होता है. पिर अपने प्रोफाइल में जाकर एड नॉमिनी पर क्लिक करें. नॉमिनी की डीटेल्स भरकर एक आईडीप्रूप अपलोड कर दें. आप जितना हिस्सा नॉमिनी के नामा करना चाहते हैं तो नंबर फ्तिशत की तरह लिख दें. आधार कार्ड ओटीपी की मदद से ये काम कुछ मिनटों में हो जाएगा. प्रोसेस कंप्लीट होने के 24-48 घंटे के अंदर नॉमिनी अपडेट हो जाएगा.
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