Bharat Express

Scrap Policy: दिल्ली में पुराने वाहनों को भेजा जा रहा कबाड़ घर, स्क्रैप पॅालिसी को लेकर सख्त हुई सरकार

Scrap Policy: दिल्ली में इस नियम के अंतर्गत आने वाले वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया गया है. जिससे वे आगे आते हुए अपने वाहनों को कबाड़ में दे दें.

Delhi Vehicle Scrap Policy

प्रतीकात्मक तस्वीर

Scrap Policy: दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को यह खबर परेशान कर सकती है. सालों पुरानी गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर डीजल से चलने वाली 10 साल पुरानी और पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॅालिसी लागू की गई है. सड़क पर दिखते ही इन्हें जब्त कर लिया जा रहा है. जब्त करने के बाद इन गाड़ियों को कबाड़ यार्ड में भेजा जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही सिविल लाइंस क्षेत्र से 50 वाहनों की जब्ती कर उन्हें कर कबाड़ यार्ड भेजा जा चुका है.

दिल्ली में वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान

प्रवर्तन विंग की 10 टीमों द्वारा सिविल लाइंस क्षेत्र में जब्त 50 वाहनों को लेकर विभाग ने कहा कि उनके इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरुक करना है. दिल्ली में इस नियम के अंतर्गत आने वाले वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया गया था, जिससे वे आगे आते हुए अपने वाहनों को कबाड़ में दे दें.

प्रेस को दिए एक बयान में विभाग का कहना है कि, “नई पहल के तहत, पुरानी गाडियों को जब्त कर लिया जाएगा. शहर की सड़कों पर उनके मिलने पर या सार्वजनिक जगहों पर पार्क किए जाने पर उन्हें सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा.”

अन्य राज्यों के लिए जारी की जाएगी NOC

इसे भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: विधानसभा में पॉर्न देख रहे थे विधायक महोदय, चुपके से किसी ने बना लिया वीडियो, 12 साल पहले कर्नाटक में भी हुई थी शर्मनाक घटना

वहीं एक अधिकारी का कहना था कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों/15 वर्ष से कम पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए देश में किसी भी जगह के लिए NOC जारी की जा सकती है. इन वाहनों के लिए कुछ शर्तों के साथ अन्य राज्यों के लिए एनओसी जारी की जाएगी.

वहीं ऐसे वाहन मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प भी होगा. आपको बताते चलें कि 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read