चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के चुनाव चिह्न विवाद पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस नीत दोनों धड़ों का पक्ष 29 नवंबर को सुनेगा. आयोग ने अक्टूबर 2021 में अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि विवाद का उसके द्वारा समाधान किये जाने तक दोनों खेमों के लोजपा का नाम या इसके चुनाव चिह्न बंगला का इस्तेमाल करने पर रोक लगी रहेगी.
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