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Go First की इन्सॉल्वेंसी याचिका मंजूर, NCLT ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत

NCLT ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स को सस्पेंड कर इंटरिम रिज्योल्युशन प्रोशनल्स यानी IRP नियुक्त किया है.

GO FIRST

प्रतीकात्मक तस्वीर

Go First Crisis: वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइंस Go First को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानि NCLT ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी की इन्सॉल्वेंसी याचिका को मंजूर कर लिया. NCLT ने फिलहाल एयरलाइन की सभी फ्लाइट्स को 19 मई तक के लिए रद्द कर दिया है . साथ  ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स को सस्पेंड करने का आदेश सुनाया है. इस बीच में कंपनी के कामकाज को देखने के लिए इंटरिम रिज्योल्युशन प्रोशनल्स यानी IRP नियुक्त किया है. इसके अलावा NCLT ने बोर्ड को यह आदेश दिया है कि वो कंपनी के रेगुलर खर्च के लिए 5 करोड़ रुपए जमा करे. NCLT ने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए किसी भी कर्मचारी को न हटाने का आदेश दिया है. जिसका सीधा सा मतलब है कि फिलहाल एयरलाइन्स में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है.

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4 मई को हुी थी सुनवाई- 

वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी ने विमान इंजन की सप्लाई संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए कहा था कि वित्तीय संकट होने से वह उड़ानों का ऑपरेशन नहीं कर पा रही. 4 मई को इस मामले पर कंपनी ट्रिब्यूनल में  सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखी  लिया गया था. आपको मालूम हो कि एयरलाइन्स पर 11463 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं. कंपनी ने इन देनदारियों को चुकाने में अमर्थतता जाहिर की थी.

गो फर्स्ट ने ट्वीट कर दी फैसले की जानकारी-

गो फर्स्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से फैसले की जानकारी पैसेंजर्स को दी है. ट्एवीट में लिखा ही कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमे खेद है. साथ ही कहा कि कैंसिल फ्लाइट पर टिकट का रिफंड पहले जैसे प्रॉसेस के आधार पर मिलेगा. गो फर्स्ट ने पैसेंजर्स को कम्यूनिकेशन के लिए लिंक https://bit.ly/42ab9la शेयर किया है. एयरलाइन का कहना है कि किसी भी जानकारी के लिए कस्टमर यहां पर संपर्क कर सकते हैं.

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