प्रतीकात्मक तस्वीर
SOCIAL MEDIA GUIDLINE FOR INSURANCE EMPLOYEE: इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( IRDAI ) ने इंश्योरेंस कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया है. अथॉरिटी का कहना है कंपनियों को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थान की कोई गोपनीय या अनवेरीफाइड जानकारी कर्मचारियों के माध्यम से लोगों तक न पहुंचे. आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का चलन बढ़ रहा है उससे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी सबसे ज्यादा तेजी से फैलती है. इसीलिए इरडा ( IRDA ) ने कंपनियों से कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन बनाने की बात कही है.
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क्या कहा इरडा ( IRDAI ) ने –
IRDA ने इस बारे में बयान देते हुए कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए कि कंपनी या संस्थानों के बिजनेस का वैल्यू बढ़नी चाहिए. कर्मचारियों के व्यवहार से कंपनियों की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है. इसीलिए ये जरूरी है कि कर्मचारियों का व्यवहार सोशल मीडिया पर सही हो. इसके साथ ही इरडा ने कहा कि किसी भी शिकायत या फॉल्ट की रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं होनी चाहिए.
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इरडा ने साफतौर पर कहा है कि किसी भी ब्लॉग, चैट फोरम, या सोशल नेटवर्किंग साइट पर संस्थान की अनवेरी फाइड बातों को शेयर करने से बचना चाहिए. इसके साथ ही इरडा ने पर्सनल पोस्ट को लेकर भी बात की . उन्होने कहा कि पर्सनल पोस्ट में कुछ भी सेयर करने से पहले ये स्पष्ट करना चाहिए की कर्मचारी जो भी बातें या जानकारी दे रहा है वो उसके विचार हैं. संस्थान के विचार वो हों ये जरूरी नहीं है. निजी वेबसाइट या सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी बिजनेस की आलोचना करना या उस पर टिप्पणी करना सही नहीं.