Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 15 जून तक राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर खाली करने के आदेश

Aam Admi Party Office: सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करने के आदेश दिए हैं.

Supreme Court

राउज एवेन्यू स्थित AAP का दफ्तर

Aam Admi Party Office: सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करने के आदेश दिए हैं. शीर्ष अदालत से आप ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीन महीने का समय मांगा था. हालांकि कोर्ट ने चुनाव तक का समय दे दिया है. जिसके बाद आप को दफ्तर खाली करना होगा.

15 हाई कोर्ट की जमीन पर बना है दफ्तर

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी से कहा कि पार्टी का दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध से जुड़े मामले को केंद्र सरकार के पास आवेदन करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है. जिस जमीन पर AAP का दफ्तर बना हुआ है. वहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट के परिसर का विस्तार होना था. इसके अलावा एक अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण भी कराया जाएगा.

भूमि आवंटन के लिए करना होगा आवेदन

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर बनाने के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटन के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से संपर्क करने के लिए भी कहा है. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा जमीन पर कब्जा जारी रखने का आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

यह भी पढ़ें- लालू यादव के तंज पर पीएम का पलटवार, बोले- देश मेरा परिवार, नड्डा-शाह ने X पर नाम के आगे ‘मोदी का परिवार’ लिखा

आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखा. जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी अन्य दलों की तुलना में ऑफिस के लिए अनुकूल परिसर आवंटित नहीं किया गया. उसे बदरपुर में जमीन आवंटित की जा रही है, जबकि अन्य दलों के पार्टी दफ्तर मुख्य जगहों पर हैं.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital