Raghav Chadha House
Raghav Chadha House: राज्यसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया था. नोटिस के खिलाफ चड्ढा ने अदालत का रुख किया. मामले में अदालत से आप नेता को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के बंगला आवंटन रद्द वाले आदेश पर रोक लगा दिया है. अदलात ने कहा है कि सांसद को टाइप-7 बंगले से न हटाया जाए. बता दें कि राज्यसभा सचिवालय ने सांसद राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगला आबंटित किया था. यह बंगला आमतौर पर उन सांसदों के लिए होता है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री होते हैं.
राघव को टाइप-5 की जगह मिला टाइप-7 बंगला
अप्रैल 2022 में जारी राज्यसभा सदस्यों की हैंडबुक के अनुसार, राघव चड्ढा पहली बार सांसद बने हैं. उन्हें एमपी परिसर में टाइप-5 बंगला आबंटित किया जाना था, लेकिन उन्हें टाइप-7 बंग्ला अलाउट कर दिया गया. अब जब राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया तो आप नेता ने अदालत से राहत की गुहार लगाई. इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी. फिलहाल राघव चड्ढा उसी बंगले में रहेंगे.
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संसद सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान नहीं हो सकता आबंटन रद्द: अदालत
बता दें कि इससे पहले अप्रैल में अदालत ने कहा था कि चड्ढा को बंगले से बेदखल न किया जाए. अदालत ने कहा था कि मामले में जल्दबाजी से काम न किया जाए. कानून की प्रक्रिया का पालन करके बेदखल किया जा सकता है. जज ने कहा था कि आबंटन संसद सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है.”
बता दें कि चड्ढा को राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद पिछले साल टाइप VIII बंगला आबंटित किया गया था, लेकिन मार्च 2023 में राज्यसभा सचिवालय ने आवंटन रद्द कर दिया, जिसके बाद सांसद ने अदालत जाने का फैसला किया. राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ पटियाला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और टाइप VIII हाउस के बेदखली के खिलाफ स्टे ऑर्डर मिल गया है.
राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को आवास कौन आवंटित करता है?
राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के लिए आवास संपदा निदेशालय आवंटित करता है. यह शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होता है. राज्यसभा सचिवालय इस बात पर भी नज़र रखता है कि किस सांसद को किस श्रेणी का आवास आवंटित किया गया है.
-भारत एक्सप्रेस