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Aligarh: गोद ली हुई बेटी से दुष्कर्म करता था पिता, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

मामला अलीगढ़ से सामने आया है. बच्ची के साथ घटना 2020 में हुई थी. उस वक्त उसकी उम्र मात्र 13 साल थी. घटना के बाद से बच्ची को महिला शरणालय में रखा गया है.

मामले की जानकारी देते अभियोजन अधिवक्ता

प्रकाश सिंह

Aligarh: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक शर्मनाक खबर सामने आ रही है. यहां गोद ली बेटी से पिता के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. जानकारी सामने आ रही है कि शख्स ने बच्ची को बचपन में ही गोद लिया था और इसके बाद वह उसका पालन-पोषण कर रहा था, लेकिन उसने 2020 में 13 साल की उस बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में तीन साल बाद दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है.

जानें क्या है मामला

यह घटना अलीगढ़ की की है. पुलिस ने बताया कि जब बच्ची छोटी थी तभी उसके मजदूर माता-पिता उसे एक गैर समुदाय के शख्स को सौंपकर दादर चले गए थे. अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार घटना 25 अक्टूबर 2020 की है. इलाके में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी 50 वर्षीय पप्पू और मोहम्मद हसन ने एक मजदूर मां-बाप से उसकी बच्ची को गोद लिया था. घटना वाले दिन आरोपी की पुत्रवधू ने उसे बच्ची के साथ गंदी हरकत करते देख लिया और शोर मचा दिया था. इस मामले में हंगामा होने और भीड़ जमा होने पर पुलिस आ गई.

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बाद में मोहन चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया. पुलिस ने मामले में मेडिकल परीक्षण के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट लगाई थी. सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व बच्ची की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पप्पू को दोषी करार देकर 20 वर्ष कैद व ₹50000 जुर्माने से दंडित किया है, जिसमें से ₹40000 पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं.

बताया जाता है कि दोषी पप्पू दो बेटे व दो बेटियों का पिता है. मजदूर परिवार की बच्ची को बचपन में ही गोद लेकर वह अपने पास रखे हुए था. एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार घटना 25 अक्टूबर 2020 की है. फिलहाल घटना के बाद से ही किशोरी को महिला शरणालय में रखा गया है. वहीं पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से ही बच्ची के माता-पिता का तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिले.

-भारत एक्सप्रेस

 

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