AAP विधायक अमानतुल्लाह खान-फाइल फोटो
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी व आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की ईडी रिमांड खत्म हो गई है. जिसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर 14 दिन के लिए अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा.
किसी भी शर्त पर रिहा करने की मांग
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले में पहले ही चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है. ऐसे में आरोपी अमानतुल्ला खान के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्टशीट दाखिल करेंगे. वहीं अमानतुल्लाह खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि अमानतुल्लाह खान रोजाना ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए तैयार हैं. उन्हें किसी भी शर्त पर रिहा कर दिया जाए. अमानतुल्लाह खान से ईडी ने वक्फ बोर्ड मामले में 7 दिन तक पूछताछ की है. अमानतुल्लाह ने ईडी द्वारा बार-बार एक ही सवाल पूछे जाने पर नाराजगी जताई थी.
उन्होंने कहा था कि मैं 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुआ, मुझसे 13 घंटे तक पूछताछ की गई. अब फिर मुझसे वही सवाल पूछे जा रहे हैं. इसपर कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या यह सच है कि एक ही सबूत से अमानतुल्लाह खान का सामना कराया जा रहा है? ईडी ने कहा था कि पूछताछ का एक पहलू है कि एक ही बात का सामना कराया जा रहा है लेकिन यह यह देखने की जरूरत है कि जांच चल रही हैं और उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है.
इन दो मामलों में आरोपी हैं अमानतुल्लाह खान
बता दें कि अमानतुल्लाह खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है. एक प्राथमिकी वक्फ बोर्ड में अनियमितताओ से संबंधित सीबीआई से जुड़ी हुई है. जबकि दूसरी दिल्ली एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है.
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ईडी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया. एजेंसी ने इस मामले में जनवरी में चार्जशीट दाखिल किया और खान के तीन सहयोगियों जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
-भारत एक्सप्रेस