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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी याचिका खारिज

Arvind Kejriwal: पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल.

Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

Arvind Kejriwal Petition Reject: पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस वीएन भट्टी की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसी मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को खारिज कर चुका है. ऐसे में याचिका में की गई मांगों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है.

क्या है मामला

गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था. जिसको रद्द कराने की मांग को लेकर पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. वहां से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था. पूर्व सीएम ने इसे रद्द कराने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

गुजरात हाई कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के संबंध में गुजरात विश्विद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दी थी. इससे पहले गुजरात की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल और संजय सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों पर मानहानि मामले में तलब किया था.

केजरीवाल पर लगाया गया था 25 हजार रुपये का जुर्माना

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को जानकारी देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आर्डर दिया था. इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात विश्विद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सीईसी के ऑर्डर को रद्द कर दिया था और अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इस फैसले के बाद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस की थी. जिसके बाद दोनों नेताओं के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने मानहानि का केस दाखिल किया था. गुजरात विश्विद्यालय ने आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं के बयान से विश्विद्यालय की छबि खराब हुई है.



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