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Asaram Case: रेप केस में दोषी ठहराए गए बाबा आसाराम, कोर्ट कल करेगा सजा का ऐलान

Rape Case: कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया है. आसाराम को अगस्त 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था और बाद में जोधपुर लाया गया था.

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आसाराम

Asaram Case: गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में सोमवार को दोषी ठहराया. आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था. सत्र न्यायाधीश डी के सोनी मंगलवार (31 जनवरी) को सज़ा सुनाएंगे. वहीं, अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आसाराम को वर्चुअली पेश किया गया. इस मामले में आसाराम पर सूरत की दो लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद आरोपों को सही पाया और आसाराम को दोषी करार दिया, जबकि छोटी बहन में आसाराम के बेटे नारायण साई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इसमें आसाराम के अलावा उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी. लोक अभियोजक आर सी कोडेकर ने सोमवार को कहा कि “ अदालत ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया और आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया.” विवादित बाबा फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है.

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सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई. जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था.

-भारत एक्सप्रेस

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