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आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई 2-2 साल की सजा

Azam Khan: कोर्ट ने इस मामले में विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया है

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आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फोटो ट्विटर)

Azam Khan: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को साल 2008 के छजलैट मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाया है. यह मामला आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत अन्य सपा नेताओं के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया है.

15 साल पुराने मामले में आजम खान को सजा

ये मामला 15 साल पुराना है. छजलैट पुलिस ने आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिसके बाद उनके समर्थक भड़क गए थे. उन्होंने पूर्व मंत्री की कार रोके जाने को लेकर जमकर हंगामा किया. इस मामले में अब्दुल्ला समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और भीड़ को उकसाने का मामला दर्ज किया था.

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एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इस जनहित याचिका में उपचुनाव को इस आधार पर अमान्य करार देने का अनुरोध किया गया था कि कई मतदाताओं को वोट डालने से रोक दिया गया था. एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई थी.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘‘आप एक रिट याचिका दायर करके चुनाव को कैसे चुनौती दे सकते हैं? कृपया चुनाव याचिका दायर करें.’’ पीठ ने कहा कि अब तो नतीजे भी घोषित हो चुके हैं और चुनाव याचिका के अलावा किसी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है. बता दें कि रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पिछले वर्ष 8 दिसंबर को घोषित हुए थे और इसमें बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की थी.

-भारत एक्सप्रेस

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