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कानूनी अड़चनों में फिर घिरे आजम खान; 5 साल पुरानी शिकायत पर आयकर विभाग ने भेजा नोटिस

सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग लखनऊ ने नोटिस भेजा है, जिसकी सुनवाई 23 जून को होगी. यह कार्रवाई भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की 2021 की शिकायत पर हुई है.

Income Tax Department Issues Notice To Azam Khan Jauhar Trust

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कानूनी अड़चनों में घिरे आजम खान को अब एक और बड़ा झटका लगा है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने उनकी जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट’ को एक नया नोटिस जारी किया है. इस कार्रवाई के बाद रामपुर से लेकर लखनऊ तक की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. यह पूरी कार्रवाई भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की करीब पांच साल पुरानी एक शिकायत पर आधारित है.

5 साल पुरानी शिकायत और 3000 करोड़ का फेरबदल

दरअसल, यह पूरा मामला मार्च 2021 का है, जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने केंद्रीय गृहमंत्री के जरिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से जौहर ट्रस्ट की लिखित शिकायत की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने सत्ता के रसूख और लोगों को डरा-धमकाकर अकूत संपत्तियां हासिल कीं और फिर उसे यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगा दिया.

शिकायत में सबसे चौंकाने वाला दावा यह था कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3 हजार करोड़ रुपये लगाए गए हैं. इसमें दान देने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 60-60 करोड़ रुपये तक का चंदा दिया है, जबकि मजे की बात यह है कि कागजों पर वे खुद कभी इनकम टैक्स भी नहीं भरते. इसके अलावा, ट्रस्ट में आजम खान के परिवार के लोगों को ही पदाधिकारी और सदस्य बनाने की वजह से उन पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे.

ईडी और SIT भी कस चुकी है शिकंजा

ऐसा नहीं है कि यह कार्रवाई अचानक हुई है. इससे पहले सितंबर 2023 में भी आयकर विभाग की टीमों ने रामपुर पहुंचकर कई दिनों तक छानबीन की थी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी आजम खान से लंबी पूछताछ कर चुका है, जबकि यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी (SIT) भी जांच में जुटी है.

अब आयकर विभाग लखनऊ की ओर से जौहर ट्रस्ट को जो ताजा नोटिस भेजा गया है, उसके मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को सुबह 11:30 बजे होगी. विभाग ने साफ किया है कि आजम खान या तो खुद या फिर अपने किसी अधिकृत वकील/प्रतिनिधि के जरिए दस्तावेज लेकर पेश हो सकते हैं. अगर वे खुद नहीं आना चाहते, तो उनके पास ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने कागजात ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी खुला रखा गया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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