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पटियाला हाउस कोर्ट से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व अधिकारी विकास यादव को मिली बड़ी राहत

पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व RAW अधिकारी विकास यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था. अमेरिकी न्याय विभाग ने उन पर खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था.

PATIYALA COURT
Aarika Singh Edited by Aarika Singh
पटियाला हाउस कोर्ट से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (आरए एंड डब्ल्यू) के पूर्व अधिकारी विकास यादव को राहत मिल गई है. कोर्ट ने विकास यादव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी, क्योंकि उन्होंने ‘अपनी जान को खतरा’ बताया था.

विकास यादव को कोर्ट से मिली राहत

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने उन पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की कथित साजिश के सिलसिले में ‘भाड़े पर हत्या’ और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था. यह दूसरी बार था जब यादव ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी और इसे स्वीकार कर लिया गया. पहला अनुरोध नवंबर में इसी आधार पर किया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास के समक्ष यादव के आदित्य चौधरी ने यादव की जान को खतरा होने का हवाला दिया. अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया.
18 दिसंबर 2023 को अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों में उन्हें सीसी-1 (सह-साजिशकर्ता) के रूप में उल्लेख किए जाने के तीन सप्ताह से भी कम समय बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने यादव और उनके सहयोगी अब्दुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ रोहिणी निवासी द्वारा उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उन पर जबरन वसूली और अपहरण का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा गया.
आरोपी के खिलाफ धारा 307, 120-बी, 364, 506, 341, 328 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले में यादव को 22 मार्च, 2024 को अंतरिम जमानत और 22 अप्रैल को नियमित जमानत दी गई थी.
-भारत एक्सप्रेस


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