दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सीजेआई ने केजरीवाल के वकील से कहा कि आप मेल भेजिए. उसके बाद देखते है कब इस मामले में सुनवाई हो सकती है. केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार भी लगाई है.
गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की ओर सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानून सम्मत बताया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से सीबीआई के मामले में दायर जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह कहना गलत है कि ये गिरफ्तारी अवैध है. कोर्ट ने केजरीवाल को उचित मंच पर जमानत याचिका दायर करने की छूट दी थी.
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बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी. सिंघवी ने कहा था कि तीन दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हुए और दूसरे केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हम गर्व से कह सकते है कि हम वैसा देश नहीं है, ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है.
12 जुलाई को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे
वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा था कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से सिर्फ पांच को जमानत मिली है. ये कोई और नहीं बल्कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के अधीन काम करने वाले लोग हैं. निचली अदालत ने केजरीवाल की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
निचली अदालत ने उन्हें हिरासत में देते हुए कहा था कि केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और जांच अभी भी जारी है. सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल जानबूझकर शराब घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहे है.
-भारत एक्सप्रेस