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मानहानि मामले में CM केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, 11 मार्च को होगी अगली सुनवाई

CM Arvind Kejriwal Defamation Case: मामले को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा- “मेरे मुवक्किल से गलती हो गई थी. मैं मानता हूं”. सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी के वकील से पूछा क्या आप माफ कर रहे हैं‌.

supreme court and arvind kejriwal

सुप्रीम कोर्ट व अरविंद केजरीवाल

CM Arvind Kejriwal: मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत. मामले को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा- “मेरे मुवक्किल से गलती हो गई थी. मैं मानता हूं”.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रतिवादी विकास पांडेय अगर आपकी माफी स्वीकार करे तो हम केस बंद कर सकते हैं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी के वकील से पूछा कि क्या आप माफ कर रहे हैं‌. जिसके जवाब में  प्रतिवादी के वकील ने कहा- “मैं निर्देश लेकर बताऊंगा”. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि कोई कड़ा आदेश नहीं जारी करेगा.

अगली सुनवाई 11 मार्च को

बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 11 मार्च होगी. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाइकोर्ट ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर महत्वपूर्ण फॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते है.

पमानजनक सामग्री रीट्वीट करना मानहानि के समान

कोर्ट ने कहा था अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है. यह मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडेय द्वारा दायर किया गया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक होने का दावा करता है और सोशल मीडिया पेज ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ का संस्थापक है.

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-भारत एक्सप्रेस



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