राहुल गांधी पर कॉपीराइट का केस दर्ज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस दिनों काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है. इस समय भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत में है. यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे है. इसमें राहुल का बारिश में भीगकर भाषण देना हो या बच्चों के साथ मस्ती करना. लोग उनको पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर राहुल की कई वीडियोज को फिल्मों के गानों के साथ पोस्ट किया जा रहा है. इसी को लेकर राहुल गांधी पर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
राहुल पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा
दरअसल, राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत जबरदस्त प्रचार कर रही है. बता दें कि राहुल के वीडियोज में कई फिल्मी गानों का इस्तेमाल किया गया है. इन वीडियोज में कांग्रेस ने यश की फिल्म ‘केजीएफ’ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी (MRT) म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है.
कांग्रेस ने गानों की नहीं मांगी अनुमति
एमआरटी (MRT) म्यूजिक की तरफ से दावा किया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है. हालांकि, कांग्रेस की तरफ से भी इन गानों का इस्तेमाल करने के लिए एमआरटी म्यूजिक की अनुमति या लाइसेंस नहीं मांगा गाया था.
कई धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR
पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
MRT म्यूजिक के वकील ने क्या कहा
एमआरटी म्यूजिक की ओर से एम नवीन कुमार ने कहा, ‘जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में हमारी मर्जी के खिलाफ केजीएफ के गाने का इस्तेमाल होते देखा तो हम हैरान रह गए. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बिना परर्मिशन हमारे गाने का इस्तेमाल किया है. आईएनसी जैसी संस्था को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही कानून तोड़ दिया है. इस गंभीर उल्लंघन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनौती देंगे.’
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.