दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. केजरीवाल को न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था. फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि वह केजरीवाल की हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है.
हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी यह याचिका
इससे पहले, आप नेता केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. 9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई की उनकी याचिका खारिज कर दी और लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया.
हाई कोर्ट ने ने कही थी यह बात
उच्च न्यायालय ने कहा था कि छह महीने में नौ ईडी सम्मनों में केजरीवाल की अनुपस्थिति मुख्यमंत्री के रूप में विशेष विशेषाधिकार के किसी भी दावे को कमजोर करती है, जिससे पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी उनके असहयोग का परिणाम थी.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अपराध का अनुमान लगाया जा सके.
अपील में कहा गया है कि गिरफ्तारी पूरी तरह से सह-अभियुक्तों के बाद के, विरोधाभासी और देर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं. केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
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