
आप नेता संजय सिंह (फाइल फोटो)
दिल्ली शराब घोटाला मामले में कथित आरोपी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर अर्जी पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 4 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. संजय सिंह ने जमानत के नियमों में बदलाव करने की मांग की है. साथ पासपोर्ट रिलीज करने की भी मांग की है. कोर्ट ने जमानत देते समय संजय सिंह के दिल्ली एनसीआर छोड़ने पर रोक लगा रखा है.
ईडी संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नही जताई थी. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि संजय सिंह जमानत पर छूटने के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते है, लेकिन वह इस केस से संबंधित कोई भी बयान नही देंगे. अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपना लाइव लोकेशन शेयर करेंगे.
संजय सिंह को डेढ़ साल बाद किया गया था गिरफ्तार
कोर्ट ने यह भी कहा था कि संजय सिंह की जमानत के आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा. संजय सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था. संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया था.
सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवल की गवाही तब तक विश्वसनीय नही होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए. 19 जुलाई 2023 को अप्रूवल बने. दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया. यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नही लिया था. साल 2023 के 13 अक्टूबर को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था. उसके छह महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली थी.
वही इस मामले में कथित अन्य आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. दोनों नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का हवाला देकर कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की थी. दूसरी ओर मामले में दूसरे आरोपीराज्यसभा सांसद संजय, बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए.
-भारत एक्सप्रेस
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