बृजभूषण शरण सिंह (फोटो-सोशल मीडिया)
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान की यौन शोषण के मामले को बंद कर दिया जाए या नहीं, इस पर पटियाला हाउस कोर्ट 27 सितंबर को फैसला सुनाएगा. वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट ने फैसले को टाल दिया है. दिल्ली पुलिस ने मामले को बंद करने का अनुरोध अदालत से किया है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है. पुलिस ने गत वर्ष जून में अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. पिछले साल 1 अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, वह उसका विरोध नही करती है.
पुलिस ने 15 जून 2023 को अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच मे चौकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने सिंह से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे.
बता दें कि हरियाणा की कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाए हैं, जिस मामले में ट्रायल चल रहा है. इनमें से एक नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ पॉस्को के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि नाबालिग महिला पहलवान ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया था. जिसमें लगभग एक साल पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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