दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा. अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने के बयान से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में केजरीवाल, आतिशी सहित अन्य ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता व बीजेपी नेता राजीव बब्बर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके तरफ से इस मामले में कैविएट दायर किया गया है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से रजिस्ट्री ने क्लीयर नही किया है. लिहाजा इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है.
बता दें कि दिल्ली के बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा 2019 में केजरीवाल के अलावा आतिशी, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को आरोपित बनाया गया था. जिसपर कोर्ट ने केजरीवाल सहित अन्य को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मई को दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया. दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है. अग्रवाल समाज के लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे.
भाजपा पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरों में से चार लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए. भाजपा की नोटबन्दी और जीएसटी जैसे गलत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए. इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नही दे रहे है. तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?
ये भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट 1 अक्टूबर को रानी झांसी रोड पर महारानी झांसी की प्रतिमा मामले में सुनवाई करेगा
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.