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मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, ED की रिमांड 5 दिन और बढ़ी, आप नेता ने कहा- जांच एजेंसी कुछ पूछती ही नहीं

Manish Sisodia: सिसोदिया GNCTD की नई एक्साइज़ पॉलिसी के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED रिमांड पर हैं. 

Sisodia

मनीष सिसोदिया

Manish Sisodia: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ED रिमांड को 5 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है. वे GNCTD की नई एक्साइज़ पॉलिसी के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED रिमांड पर हैं. ईडी ने सिसोदिया की सात दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने पांच दिन की रिमांड को मंजूरी दी है.

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जांच एजेंसी द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि मैं ईडी से कह रहा हूं कि चाहे रात भर बिठाओ लेकिन कुछ पूछताछ तो करो. वकील ने कहा कि ईडी अपनी रिमांड में जो कुछ पूछना चाहती है वह सीबीआई पहले ही पूछ चुकी है. वहीं ईडी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ करनी है.

जांच एजेंसी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण भी किया जा रहा है. जबकि सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के जांच एजेंसी ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है जबकि मामले के केंद्र में यही है. उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया.

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तिहाड़ से ईडी ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है.

-भारत एक्सप्रेस



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