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आबकारी ‘घोटाला’ मामला: दिल्ली की अदालत ने के कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ाई

दिल्ली की अदालत ने शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद (एमएलसी) के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 मई तक बढ़ा दी है.

K Kavita

के. कविता.

दिल्ली की अदालत ने शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद (एमएलसी) के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 मई तक बढ़ा दी है. तेलंगाना की एमएलसी कविता को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया था.

कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत की अवधि

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और वह एक हफ्ते में कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 मई तक के लिए हटा दी.

के. कविता तक ऐसे पहुंची ईडी

फरवरी 2023 में सीबीआई ने इस मामले में कविता के अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरंतला को पकड़ा था. उससे मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने कारोबारी पिल्लई को भी पकड़ा था. पिल्लई ने पूछताछ में बताया कि कविता और आप पार्टी के बीच समझौता हुआ जिसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ. इसी समझौते के जरिए कविता की कंपनी इंडोस्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में प्रवेश मिला. ईडी ने बताया कि पूछताछ में बुचीबाबू ने खुलासा किया कि विजय नायर और कविता की 19-20 मार्च 2021 को मुलाकात हुई थी.

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-भारत एक्सप्रेस

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