दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं. सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत तीन अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. अदालत ने 17 मार्च को इसी मामले में सिसोदिया की ED की हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी थी. सीबीआई द्वारा सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों के बीच बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग जारी है.
मंगलवार को जमानत पर सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह मार्च को सिसोदिया को सीबीआई मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी अवधि सोमवार को समाप्त हो गई. वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. अदालत मंगलवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई करेगी, इसी मामले में सीबीआई जांच कर रही है. ईडी मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा अदालत को अवगत कराया गया था कि आप नेता की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उन्हें अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आमना-सामना करना पड़ा था.
ये भी पढ़ें: अतीक अहमद के बेटे के करीब पहुंची यूपी पुलिस, आगरा में ताबड़तोड़ छापेमारी
जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल आदि से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है. सिसोदिया के वकील ने जांच एजेंसी की रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आय के बारे में एजेंसी की ओर से कोई कानाफूसी नहीं है, जो मामले के लिए मौलिक है.
वकील ने हिरासत को आगे बढ़ाने का किया विरोध
उनके वकील ने आगे तर्क दिया था कि हिरासत को बढ़ाने की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है और सिसोदिया को सात दिनों की उनकी पिछली हिरासत के दौरान केवल चार लोगों के साथ आमना-सामना कराया गया था. ईडी ने कहा था कि उन्हें कार्यप्रणाली, पूरे घोटाले का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना करने की जरूरत है.
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं. सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने इतना काम किया है लेकिन उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.