दिल्ली हाई कोर्ट.
Delhi Liquor Policy: दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तिहाड़ जेल में बंद समीर महेंद्रू और चनप्रीत सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने दोनों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. मामले की सुनवाई के दैरान महेंद्रू की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वह 22 महीनों से ज्यादा समय से हिरासत में है. मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने बाद जमानत दे दिया था.
महेंद्रू के वकील ने कहा था कि जमानत के लिए सिसोदिया से ज्यादा मजबूत पक्ष समीर महेंद्रू का है. इसमें पीएमएलए की धारा 45 के दो शर्तो का पालन करना जरूरी नहीं है. इन सब पर संविधान के अनुच्छेद 21 ज्यादा जरूरी है. बता दें कि समीर महेंद्रू देश के शराब कारोबारियों में से एक है. समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट कंपनी के महानिदेशक है. समीर महेंद्रू 10 साल पहले एक अन्य मामले में सीबीआई के गवाह भी रह चुके हैं.
साउथ लॉबी से जुड़े होने का आरोप
उन्होंने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारी के खिलाफ सीबीआई को गवाही दी थी. उन पर साउथ लॉबी से जुड़े होने का आरोप है. वही दूसरी ओर इसी मामले में आरोपी चनप्रीत सिंह को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. चनप्रीत सिंह पर गोवा विधानसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने का आरोप है. चनप्रीत सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था.
सीबीआई ने चनप्रीत सिंह को आरोपी बनाया था
वहीं सीबीआई ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में चनप्रीत सिंह को आरोपी बनाया था. सीबीआई की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने 10 अगस्त 2023 को संज्ञान लिया था. चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि उसने 2022 में गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए नकद पैसे का इंतजार किया था. बात दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में अबतक संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू और चनप्रीत सिंह को जमानत मिल चुकी है.