दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से उस मुद्दे पर लिखित दलील देने को कहा है, जिसमें उसने दिल्ली दंगे के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की धन शोधन मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने की बात कही है. न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी के वकील से यह बात तब कही जब उन्होंने हुसैन की याचिका की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया.
सितंबर के लिए स्थगित हुई अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति ने अगली सुनवाई सितंबर के लिए स्थगित कर दी. साथ ही हुसैन के वकील से ईडी के जवाब पर अपना उत्तर दाखिल करने की छूट दे दी. उन्होंने निचली अदालत से भी अगले सुनवाई के लिए मामले से संबंधित रिकार्ड पेश करने को कहा. हुसैन के वकील मेनका गुरुस्वामी ने ईडी के प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है. ईडी ने यह प्राथमिकी मार्च 2020 में दर्ज किया था.
ईडी के वकील ने दावा किया कि इसी तरह की याचिका आरोपी ने पहले भी दाखिल की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. हुसैन के वकील ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि पिछली याचिका आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका थी, जबकि मौजूदा याचिका ईडी की प्राथमिकी को रद्द करने के निर्देश देने के लिए है.
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