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दिल्ली जेल उगाही मामला: तीस हजारी कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर का बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई को दी अनुमति

सीबीआई ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की शिकायत पर तिहाड़ जेल और दिल्ली के अन्य जेलों से संचालित जबरन वसूली के मामले में शिकायत दर्ज किया था.

Sukesh Chandrashekhar

सुकेश चंद्रशेखर (फोटो- IANS)

दिल्ली के जेलों में जबरन उगाही के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर का बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई को अनुमति दे दी है. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और संदीप गोयल के खिलाफ बयान दर्ज करने की इजाजत दी है. इससे पहले भी सीबीआई ने सुकेश चंद्रशेखर का बयान मंडोली जेल में दर्ज किया था. सीबीआई ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की शिकायत पर तिहाड़ जेल और दिल्ली के अन्य जेलों से संचालित जबरन वसूली के मामले में शिकायत दर्ज किया था.

सीबीआई ने यह 16 अप्रैल को शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक जांच दर्ज किया था. सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक तिहाड़ जेल और दिल्ली के अन्य जेलों में उगाही का रैकेट चलाया जा रहा है. हालांकि इसको लेकर सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया था. उसने अपनी याचिका में सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई थी. इस मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल किया था.

सुकेश ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने की अनुमति दी थी. फरवरी में ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके अलावा उपराज्यपाल ने पूर्व डीजी संदीप गोयल, तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राज कुमार के खिलाफ भी सीबीआई जांच की अनुमति दी थी.


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-भारत एक्सप्रेस

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