संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को कोर्ट ने दी जमानत.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को जमानत दे दी है. कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है. कोर्ट ने 10 जनवरी को यह राहत सर्वेश मिश्रा को दी थी. बता दें कि ईडी ने इस मामले में सर्वेश के खिलाफ भी अरोप पत्र दायर किया था.
जानकारी के अनुसार उस समय सर्वेश को गिरफ्तार नहीं किया गया था. सर्वेश की पिता की तबीयत भी खराब है. ईडी ने आरोप पत्र में संजय सिंह के साथ ही सर्वेश मिश्रा को भी आरोपी बनाया था. राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है. इसी मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। मामले में ईडी ने 2 मई 2023 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की थी.
सुनवाई के दौरान सर्वेश के वकील ने दलील दी कि सर्वेश मिश्रा के मामले में धन शोधन की धारा 45 की कठोरता लागू नहीं होती. इसके साथ ही जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट भी दायर की गई थी.
संजय सिंह पर है यह आरोप
ईडी के अनुसार दिनेश अरोड़ा सांसद संजय सिंह के नियमित तौर पर संपर्क में थे. ईडी ने कहा कि संजय सिंह को इस घोटाले में 2 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी. वहीं जांच एजेंसी ने दावा किया था कि संजय सिंह और उसके सहयोगी नई आबकारी नीति में महत्वपूर्ण भूमिका में थे. इन्होंने शराब की नई दुकानों के लाइसेंस देने में बड़़ी भूमिका निभाई थी. मामले में ईडी ने संजय सिंह और उनके सहयोगियों सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी के घर और ठिकानों पर दबिश दी थी.
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