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दिल्ली शराब नीति: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरोपी की जमानत याचिका का निपटारा करे दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी अमनदीप ढल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी ट‍िप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अमनदीप की लंबित याचिका का गर्मियों की छुट्टी से पहले निपटारा करें.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी अमनदीप ढल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी ट‍िप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अमनदीप की लंबित याचिका का गर्मियों की छुट्टी से पहले निपटारा करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में हर एक दिन मायने रखता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अमनदीप ढल को इससे पहले मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया था. अमनदीप ने दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

जांच कर रही ED और CBI

बता दें कि अमनदीप ढल के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां जांच कर रही है. अमनदीप ढल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में निचली अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया गया था. शराब कारोबारी ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदर्शकअमनदीप ढल को एक मार्च को ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था.

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कौन हैं अमनदीप ढल

ईडी के अनुसार कारोबारी ढल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची है और वह पॉलिसी बनाने में सक्रिय रूप से शामिल था. ढल पर आरोप है कि वो आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने और साउथ ग्रुप को लाभ पहुचाने में मदद कर रहा था. ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितता बरती गई. इसके साथ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया. लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया. निचली अदालत में जांच एजेंसी ने बताया था कि ढल आबकारी घोटाले में सक्रिय रूप से शामिल था. उसने अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी. सीबीआई और ईडी के अनुसार आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुचाया गया.

-भारत एक्सप्रेस 



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