राउज एवेन्यू कोर्ट ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 जून 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है. तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया.
5 जून को जमानत याचिका पर फैसला
कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 5 जून को ही राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाएगी.
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. 1 जून को सुनवाई कर कोर्ट ने मामला 5 जून के लिए सुरक्षा रख लिया था. इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत याचिका भी दायर की थी. जिसपर राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने नोटिस जारी कर ED से जवाब मांगा था. कोर्ट अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल पर 7 जून को सुनवाई करेगा.
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दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में थे. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. मियाद पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रविवार 2 जून को तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया.