सपा विधायक पल्लवी पटेल (फोटो सोशल मीडिया)
Pallavi Patel: यूपी के कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के नोटिस के खिलाफ पल्लवी की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब दें, हम इस स्थिति में मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं.
सिराथू के रहने वाले दिलीप पटेल की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया था. दिलीप ने सपा विधायक पल्लवी पटेल (Pallavi Patel) पर 2022 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पल्लवी से जवाब मांगा था, जिसके खिलाफ पल्लवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
आपराधिक मुकदमे को छिपाने का आरोप
उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कौशांबी के सिराथू विधानससभा सीट से सपा ने अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पटेल (Pallavi Patel) को अपने सिम्बल पर चुनाव मैदान में उतारा था. भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्या प्रत्याशी थे. चुनाव में बतौर सपा उम्मीदवार दाखिल नामांकन पत्र में डॉ. पल्लवी पटेल ने अपने खिलाफ राजधानी लखनऊ में दर्ज आपराधिक मुकदमे को छिपाकर हलफनामा दाखिल किया था.
चुनाव आयोग ने मांगा था जवाब
पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई, जिसके बाद दिलीप नाम के एक शख्स ने इस मामले की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में की. जिसके बाद चुनाव आयोग ने पल्लवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जिसके खिलाफ पल्लवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नोटिस रद्द करने की मांग की थी.
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जवाब दाखिल करना चाहिए-सुप्रीम कोर्ट
सपा विधायक पल्लवी पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि मेरे खिलाफ सीधे तौर पर कोई केस दर्ज नहीं है, ऐसे में मेरी तरफ से जवाब कैसे दिया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि वो इसमें दखल नहीं देगा, उन्हें चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करना चाहिए.
-भारत एक्सप्रेस
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