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गैंगरेप फिर आंखों में तेजाब डालकर हत्या… आरोपियों के बरी होने पर फूट-फूटकर रोई मां, बोली- लाडो को इंसाफ नहीं दिला पाई

आरोपियों के बरी होने पर फूट-फूटकर रोई मां

‘हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें तोड़ दिया है. अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. 

छावला में दरिंदगी और हैवानियत की शिकार हुई 19 साल की युवती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को बरी कर दिया है. फैसला आते ही पीड़िता की मां फूट-फूट कर रोने लगी. रोते हुए वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि वह अपनी लाडो को इंसाफ नहीं दिला पाई. उनका कहना है कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने 12 साल का संघर्ष किया, लेकिन अदालत ने नजर अंदाज कर दिया है.

वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से वह टूट गए हैं, लेकिन वह कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़िता की मां रोने लगी,आस पास मौजूद लोग उन्हें चुप करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने रोते हुए कहा कि 12 साल के संघर्ष के बाद यह फैसला आया है. वह अपनी लाडो को इंसाफ नहीं दिला पाई. उन्होंने बताया कि घटना के बाद उनकी जीने की चाह खत्म हो गई थी. इसी इंतजार में जी रही थी कि वह अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके.

सामूहिक दुष्कर्म के बाद आंखों में तेजाब डाला

छावला इलाके में साल 2012 में हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली घटना घटी, दरअसल तीन युवकों ने इलाके की रहने वाली 19 साल की युवती को कार से अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी आंखों में तेजाब डालकर  मार डाला. इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले के पलटते हुए तीनों दोषियों को बरी कर दिया है.

भारत एक्सप्रेस



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