सांकेतिक तस्वीर
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील को ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की है, जिसके भाई पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जहर देकर चोट पहुंचाना, धोखे से यौन संबंध बनाना, गर्भपात, दहेज के तहत आरोप है. यह आरोप एक महिला के पिता द्वारा लगाया गया है. वकील का भाई महिला से शादी करने वाला था. उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. वकील ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है, क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश के अदालत में चल रहा है.
काशिफ ने भाई का किया बचाव
राहत पाने वाले अधिवक्ता काशिफ दिल्ली में वकालत करते हैं. उन्होंने साफ किया कि उनका भाई फराज अतहर की सगाई शिकायतकर्ता की बेटी से हुई थी, और महिला ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली. अधिवक्ता काशिफ के वकील की दलील है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर अपने भाई फराज अतहर को शिकायतकर्ता (पिता) से एक पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि उसे बेटी के मुस्लिम लड़के से विवाह करने पर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि शिकायतकर्ता की बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुमित गहलोत की दलीलों को स्वीकार करते हुए जस्टिस विकास महाजन ने राहत देते हुए कहा कि परिस्थितियों और याचिकाकर्ता के दिल्ली निवास को देखते हुए अगली सुनवाई तक ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान किया है. कोर्ट 9 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा ट्रांजिट अग्रिम जमानत देना अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि यह एफआईआर गाजियाबाद में दर्ज कराई गई है.
क्या है मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता के भाई ने शिकायतकर्ता की बेटी से नोएडा के रेडिसनब्लू होटल में सगाई कर ली थी. उस दौरान दोनों के परिवार के सदस्य मौजूद थे. शिकायतकर्ता के मुताबिक 11 दिसंबर को उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी. जिसके बाद याचिकाकर्ता, उसकी मां, भाई और बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फराज अतहर को आत्महत्या के लिए उकसाने और कथित तौर पर शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक महिला ने 11 दिसंबर को गाजियाबाद स्थित अपने घर में केरोसिन डालकर आग लगा ली थी, जिसके बाद महिला के 70 वर्षीय पिता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोपी की पहचान दिल्ली के रहने वाले फराज अतहर अली के रूप में हुई, जो फिलहाल नोएडा में रह रहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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