Bharat Express DD Free Dish

एक्सपोर्ट ड्यूटी में इजाफा: डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर लगा भारी टैक्स, आम जनता पर क्या होगा असर?

केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल के निर्यात पर 14 रुपये और एटीएफ (ATF) पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है. पेट्रोल के निर्यात और घरेलू ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Govt Increases Export Duty On Diesel And ATF No Impact On Domestic Prices

AI IMAGE

Govt Increases Export Duty: केंद्र सरकार ने देश में ईंधन की किल्लत को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सोमवार को सरकार ने डीजल के निर्यात (एक्सपोर्ट) पर 14 रुपये प्रति लीटर और हवाई ईंधन (ATF) पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की नई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है. सरकार के इस फैसले से विदेशी बाजारों में तेल बेचना अब महंगा हो जाएगा. हालांकि, सबसे राहत की बात यह है कि इसका देश के आम उपभोक्ताओं की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा. घरेलू स्तर पर बिकने वाले पेट्रोल-डीजल के दाम पहले की तरह ही रहेंगे. राजस्व विभाग के अनुसार, ये संशोधित दरें मंगलवार से लागू हो जाएंगी.

क्यों लिया गया ये फैसला?

दरअसल, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल मची है. देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी न हो, इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने ये फैसला किया है. हर 15 दिन में इन दरों की समीक्षा अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर की जाती है. इसका सीधा मकसद तेल कंपनियों को बाहर तेल बेचने से रोककर घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए मजबूर करना है.

देश में तेल का भरपूर स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं

इस बीच, पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ शब्दों में देशवासियों को भरोसा दिया है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ पेट्रोल पंपों पर दिख रही भीड़ सप्लाई की कमी के कारण नहीं, बल्कि थोक खरीदारों (जैसे बड़ी फैक्ट्रियां या बस ऑपरेटर्स) के खुदरा पंपों पर आने की वजह से है. अकेले मई महीने में करीब 42 करोड़ लीटर डीजल की मांग खुदरा पंपों की तरफ शिफ्ट हो गई, जिससे कुछ जगहों पर थोड़ी दिक्कत आई.

रोज मिलेगा सिर्फ 200 लीटर डीजल

आम जनता को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने एक अस्थायी नियम लागू किया है. अब खुदरा पेट्रोल पंपों से कोई भी व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद सकेगा. बड़े औद्योगिक और कमर्शियल उपभोक्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी जरूरत का डीजल खुद के ‘कंज्यूमर पंपों’ से ही थोक में खरीदें. अधिकारियों के मुताबिक, ये पाबंदी सिर्फ 90 दिनों के लिए एक अस्थायी व्यवस्था है, ताकि आम आदमी को बिना कतार के आसानी से तेल मिल सके.

ये भी पढ़ें: अगले कुछ घंटे भारी! दिल्ली-नोएडा में 80 की रफ्तार से चलेगी आंधी, मौसम विभाग ने दी घर में रहने की सलाह

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read