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आज से लागू हुआ GST रिफॉर्म, रसोई से लेकर स्कूल तक सब सस्ता, जानें किन सामानों पर मिलेगी आम आदमी को छूट

GST Reforms Cheaper Daily Essentials: 22 सितंबर दिन सोमवार से देश में GST रिफॉर्म्स लागू हो गया है. जिसके बाद रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामानों जैसे डेयरी, किराना से लेकर टीवी-एसी और कार व बाइक्स तक के दामों में बदलाव होने जा रहा है. अब ये पहले से सस्ते मिलेंगे.

GST Reforms Cheaper Daily Essentials

GST Reforms Cheaper Daily Essentials: आज 22 सितंबर दिन सोमवार से देश में GST रिफॉर्म्स लागू हो गया है. जिसके बाद रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामानों जैसे डेयरी, किराना से लेकर टीवी-एसी और कार व बाइक्स तक के दामों में बदलाव होने जा रहा है. अब ये पहले से सस्ते मिलेंगे.

जहां रोजमर्रा जरूरत की चीजें सस्ती होने जा रही हैं. तो वहीं लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे. आइये बताते हैं कि आज से कौन-कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे होने जा रहे हैं.

केंद्र सरकार ने GST में रिफॉर्म्स कर देश में टैक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को अधिक किफायती बनाने की कोशिश की है. ताकि इसका फायदा देश के आम आदमी को मिल सके. इस रिफॉर्म के माध्यम से जनता को रोजमर्रा के सामानों जैसे, किराने के बिल और डेयरी की कीमतों पर राहत मिलेगी. जनता को ये राहत उसके रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक में मिलेगी. इसके अलावा दवाओं से लेकर कार और बाइक्स तक के दाम घटाए गए हैं.

इन सामानों पर नहीं लगेगा GST

सरकार ने GST रिफॉर्म कर कई सारे सामानों को GST फ्री कर दिया है. इन सामानों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इनमें अधिकतर फूड प्रोडक्ट शामिल हैं. पहले 5% से 18% तक के स्लैब में आने वाले कई प्रोडक्ट को GST फ्री किया गया है. इन प्रोडक्ट्स में दूध, छेना-पनीर, पिज्जा, रेडी टू ईट रोटी और रेडी टू ईट पराठे शामिल हैं. इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामानों जैसे, पेंसिल, कटर, रबर, नक्शे और चार्ट, ग्लोब, एटलस, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक और लैबोरेटरी नोटबुक को GST फ्री कर दिया गया है. पहले इनपर 12% GST लगता था.

केंद्र सरकार ने हेल्थ और चिकित्सा संबंधी प्रोडक्ट्स पर भी जनता को बड़ी राहत दी है. इनमें 33 जीवन रक्षक दवाओं पर GST खत्म कर दिया है. पहले इनपर 12% GST लगता था. इनमें कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं. वहीं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पूरी तरह से GST मुक्त किया गया है.

इन प्रोडक्ट्स पर घटाया गया GST

सरकार ने कई ऐसे प्रोडक्ट जो ऊंचे GST स्लैब में आते थे, उनको 5% GST स्लैब में शामिल कर लिया है. इन प्रोडक्ट्स पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा. ये हैं वो फूड आइटम्स…

  • तेल
  • मोम
  • मांस, मछली और फूड प्रोडक्ट्स
  • मक्खन-घी
  • चॉकलेट और कोको पाउडर
  • चीनी और उबली मिठाइयां
  • पास्ता, नूडल्स, बिस्किट
  • जैम, जेली, मेवे
  • फलो का जूस, नारिलय पानी

डोमेस्टिक आइटम्स

  • हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद
  • टॉयलेट साबुन
  • टूथब्रश
  • सामान्य टेबलवेयर
  • बच्चों की दूध की बोतल
  • मोमबत्तियां
  • सिलाई की सुइयां
  • सिलाई मशीनें और पुर्जे
  • कपास और जूट से बने हैंडबैग
  • बांस से बने फर्नीचर
  • दूध के डिब्बे

इलेक्ट्रॉनिक सामान

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी लगने वाले GST को कम किया है. पहले इनपर 28% GST लगता था जो अब घटाकर 18% कर दिया गया है.

ये हैं वो प्रोडक्ट्स

  • AC
  • बर्तन धोने की मशीनें
  • टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर

एग्रीकल्चर प्रोडक्ट

एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी सरकार ने जीएसटी घटा दी है. इन सामानों पर अब 5% GST लगेगा. पहले इनपर 12 से 18 फीसदी तक जीएसटी लगता था.

ये हैं प्रोडक्ट

  • ट्रैक्टर (1800 CC से अधिक क्षमता वाले को छोड़कर)
  • पिछले ट्रैक्टर का टायर या ट्यूब
  • मिट्टी, कटाई, थ्रेसिंग की मशीनरी
  • कम्पोस्टिंग मशीनें
  • स्प्रिंकलर
  • जैव-कीटनाशक
  • ईंधन के लिए पंप
  • ट्रैक्टरों के हाइड्रोलिक पंप

हेल्थ प्रोडक्ट

हेल्थ प्रोडक्ट पर लगने वाले GST को कम कर दिया गया है. अब इनपर 5% GST लगेगा.

  • थर्मामीटर
  • ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर
  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
  • चश्मा
  • मेडिकल दस्ताने
  • दवाएं

कार-बाइक्स पर भी टैक्स घटा

कार-बाइक्स पर भी टैक्स घटाया गया है. पहले ये प्रोडक्ट 12% से 28% स्लैब में आते थे. अब इनपर लगने वाले GST को घटाकर 5% से 18% कर दिया गया है.

ये हैं प्रोडक्ट

  • टायर 18%
  • मोटर वाहन (छोटी कारें, 350 cc से छोटी बाइक्स) 18%
  • साइकिल 5%

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ये चीजें होंगी महंगी

22 सितंबर से अधिकतर सामान जहां सस्ते होंगे. वहीं कुछ सामान महंगे भी हो जाएंगे. जो सामान लग्जरी माने जाते हैं. उनपर GST बढ़ा दिया गया है. इनमें 350cc से अधिक क्षमता की बाइक्स से लेकर बड़ी SUV कारें शामिल हैं. इनपर पहले 28% टैक्स लगता था जिसे अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. इसके अलावा सिगार, सिगरेट पर भी 40% GST लगाया गया है. वहीं कार्बोनेटेड पेय पदार्थों को भी 40% टैक्स स्लैब में डाला गया है.

– भारत एक्सप्रेस



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