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Gurmeet Ram Rahim को HC से मिली बड़ी राहत, रंजीत सिंह हत्याकांड में बरी, क्या अब जेल से मिलेगी आजादी?

10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि यह हत्या एक गुमनाम पत्र प्रसारित करने में उनकी संदिग्ध भूमिका से जुड़ी है, जिसमें बताया गया था कि कैसे राम रहीम हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था.

Ram rahim

फोटो-सोशल मीडिया

Gurmeet Ram Rahim News: डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 28 मई को कोर्ट ने इस केस में उसके साथ ही चार अन्य दोषियों को भी बरी कर दिया है. कोर्ट ने ये फैसला सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दिया है. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है क्या राम रहीम अब जेल से बाहर आ पाएगा?

गौरतलब है कि 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह का कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि यह हत्या एक गुमनाम पत्र प्रसारित करने में उनकी संदिग्ध भूमिका से जुड़ी है, जिसमें बताया गया था कि कैसे राम रहीम हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था.

हत्या के इस मामले में पंचकूला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने तमाम छानबीन के बाद 2021 में राम रहीम के साथ ही चार अन्य लोगों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 28 मई को हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने इस मामले में सीबीआई के फैसले के पलटते हुए राम रहीम को बरी कर दिया है.


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जानें क्या कहा था सीबीआई कोर्ट ने?

पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने 18 अक्टूबर 2021 को राम रहीम के साथ ही अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. राम रहीम पर 31 लाख, सबदिल पर 1.50 लाख, जसबीर और कृष्ण पर 1.25-1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी. उस वक्त सीबीआई अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं है कि गुमनाम पत्र के प्रसार से गुरमीत राम रहीम व्यथित महसूस कर रहे थे, जिसमें डेरा की साध्वियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप थे. रंजीत सिंह को गुमनाम पत्र को सार्वजनिक करने में उनकी संदिग्ध भूमिका के बाद डेरा से हटा दिया गया था.

क्या निकल पाएगा जेल से

बता दें कि रंजीत हत्याकांड में बरी होने के बाद भी राम रहीम जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. विवादास्पद डेरा प्रमुख राम रहीम दो साध्वियों के साथ बलात्कार और पत्रकार राम चंद्र प्रजापति की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में है. प्रजा​पति ने राम रहीम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर विस्तार से रिपोर्टिंग की थी.

गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के चौंकाने वाले आरोप सामने आने के बाद डेरा सच्चा सौदा सुर्खियों में आया था और सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी. 2014 में जांच शुरू होने के एक दशक बाद उसने दावा किया कि वह नपुंसक है, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया. राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.

2017 में उसे दोषी ठहराए जाने के बाद कई इलाकों में हिंसा और आगजनी हुई, जिसमें 30 लोग मारे गए, 250 से अधिक घायल हुए. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा था. राम रहीम अभी 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और उसने अपनी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

-भारत एक्सप्रेस

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