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By निहारिका गुप्ता
Gyanvapi Mandir Varanasi: उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का विवाद सुलझने की दिशा में अदालत का एक अहम फैसला आया है. जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी है.
हिंदू पक्ष की ओर से व्यास परिवार अब ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा-पाठ कर सकेगा. बता दें कि यह तहखाना मौजूदा ढांचे (जिसे मुगलों द्वारा मस्जिद का रूप दिया गया) के निचले हिस्से में है. बताया जाता है कि सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक इस तहखाने में पूजा-पाठ करता था.
वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार, 31 जनवरी को एक पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है. व्यास तहखाने में अब नियमित पूजा-अर्चना हो सकेगी. पूजा-अर्चना काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी.
ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में पूजा-पाठ करने का अधिकार मिलने के अदालत के फैसले पर हिंदु पक्ष खुश है. हिंदु पक्ष का कहना है कि हमें 30 साल बाद न्याय मिला है..इसी स्थान पर नवंबर 1993 तक पूजा-पाठ किया जाता था. मगर, बाद में ये अधिकार हिंदू पक्ष से छीन लिया गया. बता दें कि शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था. जिस पर आज फैसला आया है.
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