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Supreme Court: राघव चड्ढा के राज्यसभा निलंबन मामले में सुनवाई 8 दिसंबर तक टली

राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अगस्त में उनको निलंबित किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने साथी 5 सांसदों की सहमति के बिना उनके नाम के हस्ताक्षर किये थे.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Raghav Chadha Suspension Case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले में 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के सभापति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था. कोर्ट ने कहा था, आप सभापति से मिल कर बिना शर्त माफी मांगें, जिसके बाद सभापति इस आधार पर विचार कर सकते हैं कि वह एक युवा सदस्य हैं. इस तरह उनके निलंबन को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है.

राघव चड्ढा पर मिसविहेव का आरोप

बता दें कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अगस्त में उनको निलंबित किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने साथी 5 सांसदों की सहमति के बिना उनके नाम के हस्ताक्षर किये थे. राघव पर मिसविहेव का आरोप लगा है. इसी को आधार बनाकर चड्ढा को सस्पेंड किया गया है. दरअसल, जब मामला प्रिवेलेज कमेटी के पास है तो मीडिया में खुद को डिफेंड करना नियमों का उल्लंघन माना गया है.

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फर्जी हस्ताक्षर के मामले में कार्रवाई

विशेषाधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे. दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आप सांसद पर यह कार्रवाई हुई थी. राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने सांसदों की मंजूरी के बिना उनकी सदस्यता वाली समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अब विशेषाधिकार समिति इस मामले की जांच करेगी. विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे. इसी मामले में राघव चड्ढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

-भारत एक्सप्रेस



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