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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 फरवरी को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्ति पैनल में शामिल किया गया है

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Aarika Singh Edited by Aarika Singh

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को सुनवाई करेगा. यह अर्जी मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर सहित अन्य की ओर से दायर की गई है.अर्जी में कहा गया है कि सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे है.

नए कानून पर रोक लगाने की मांग

इसलिए नए कानून पर तत्काल रोक लगाई जाए. अर्जी में नए कानून पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. जया ठाकुर का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां नए कानून के तहत तब भी की जा रही है, जब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. हालही में सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया है.

जो छह जनवरी को सुनवाई करने वाली है. इससे पहले दायर याचिका में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटाना अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले का उल्लंघन है. अनूप बरनवाल मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए.

वही, नए कानून में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को बतौर सदस्य रखा गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है. 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी. इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे.

-भारत एक्सप्रेस



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