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ट्रेनी आईएएस की अग्रिम जमानत पर 31 जुलाई को होगी सुनवाई, पढ़ें क्यों विवादों से घिरी पूजा खेडकर

पूजा खेडकर की ओर से अधिवक्ता बीना माधवन ने न्यायाधीश से कहा कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ आईएएस अधिकारी यूपीएससी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का अपना अवसर खो रही हैं.

पूजा खेड़कर.

धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करने वाले थे. लेकिन दिल्ली पुलिस ने न्यायाधीश से कहा कि इस मामले में पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार ने एसपीपी अतुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया है. वे बुधवार को बहस करेंगे.

बुधवार को होगी सुनवाई

न्यायाधीश ने कहा कि स्थगन मांगा जाता है. सरकार के मांगे गए समय के आधार पर इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को सुबह 10 बजे की जाएगी.

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खेडकर की ओर से अधिवक्ता बीना माधवन ने न्यायाधीश से कहा कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ आईएएस अधिकारी यूपीएससी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का अपना अवसर खो रही हैं. शिकायतकर्ता यूपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने इसे गलत बताया और कहा कि जमानत याचिका पर बुधवार को एसपीपी के रहने पर ही सुनवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला?

पूजा खेड़कर जून में अपने प्रोबेशनरी प्रशिक्षण के रूप में पुणे कलेक्टरेट में शामिल हुई थीं. उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सीएसई पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (पीडब्लूबीडी) के तहत कोटा का दुरुपयोग किया है. इस मामले में यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है. साथ ही उनके चयन को रद्द करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. उन्हें भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से भी रोक दिया गया है.

-भारत एक्सप्रेस

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