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कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत मामले में दायर याचिका पर कल होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने की है ये मांग

याचिका में उन कोचिंग सेंटरों की जांच और रिपोर्ट संकलित करने के लिए एक समिति गठित करने की भी मांग की गई है, जो अवैध तरीके से चल रहे हैं. साथ ही वे मानक मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं.

Delhi Coaching hadsa

राऊज कोचिंग सेंटर में हुआ था हादसा.

दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर हादसा मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा. यह जनहित याचिका कुटुंब नाम के एक पब्लिक ट्रस्ट की ओर दायर की गई है. जिसपर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ सुनवाई करेगी. कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता वकील ने कहा था कि उन्होंने सोमवार को याचिका दायर की है. उन्होंने मंगलवार को ही इस पर सुनवाई करने का आग्रह किया था. पीठ ने कहा कि यदि कोई आपत्ति है, तो वह उसे दूर कर लें और याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

इन्हें बनाया गया पक्षकार

इस मामले की उच्च स्तरीय समिति से जांच की मांग करते हुए एक कुटुंब नामक संगठन ने याचिका दाखिल की है. उसने इस मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पक्षकार बनाया है. उसने कहा है कि यह घटना राजधानी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और विफलता का परिणाम है.

जनहित याचिका में राजधानी के सभी जिलों में एक जिला स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई है, जो अपने-अपने जिलों में अवैध वाणिज्यिक निर्माण की जांच करेगी और उसका पता लगाएगी. इसमें मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को लेकर एक अन्य पीठ के जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है.

कोचिंग सेंटरों की जांच कराए जाने की मांग

याचिका में उन कोचिंग सेंटरों की जांच और रिपोर्ट संकलित करने के लिए एक समिति गठित करने की भी मांग की गई है, जो अवैध तरीके से चल रहे हैं. साथ ही वे मानक मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं.

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ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले शनिवार को ‘राव आईएएस स्टडी सर्कल‘ की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन छात्र, उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डाल्विन की मौत हो गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

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