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IIT BHU: मनचले युवकों को पुलिस ने दबोचा, गन पॉइंट पर छात्रा से उतरवाए थे कपड़े

IIT BHU: यूपी पुलिस ने बीएचयू की छात्रा का गैंगरेप करने वाले तीन आरोपियों को दबोच लिया है. हालांकि इस काम में पुलिस ने 60 दिन लगा दिए हैं.

IIT BHU (फाइल फोटो)

IIT BHU: करीब दो महीने बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों ने छात्रा के साथ नृशंस्ता की सारी हदें पार कर दी थीं. जानकारी के मुताबिक आधी रात में बीएचयू कैंपस में आए तीन बुलेट सवार लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे, जिसके बाद उसका वीडियो भी बनाया था, जिसके चलते महिला सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया था. इसी के चलते आईआईटी बीएचयू में लंबा विरोध प्रदर्शन तक हुआ था, लेकिन अब पुलिस को दो महीने बाद इस मामले में कामयाबी हाथ लगी है.

जानकारी के मुताबिक आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ कुकृत्य करने वाले ये तीनों ही आरोपी मूल रूप से वाराणसी के ही रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने उस बाइक को भी बरामद कर लिया था, जिसमें बैठकर उन आरोपियों ने छात्रा की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नाम कुणाल पांडेय, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं. पुलिस अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है.

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गौरतलब है कि 2 नवंबर को पीड़ित आईआईटी सेकेंड ईयर की छात्रा अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से रात में लगभग डेढ़ बजे वॉक पर निकली थी. तभी रास्ते में मिले एक साथी के साथ कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि 3 युवक बुलेट पर सवार होकर आए और छात्रा को अपने साथी से अलग कर दिया. इसके बाद उसका यौन उत्पीड़न किया था.

अपने साथ हुए इस जुल्म को लेकर पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया, बल्कि उसके कपड़े भी मनचलों ने उतरवा दिए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और छात्रा का मोबाइल नंबर भी ले लिया. इस पूरी वारदात के दौरान IIT-BHU की छात्रा लगभग 10-15 मिनट तक मनचलों के बीच फंसी रही. जिसके बाद पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर लंका थाने में आईपीसी की धारा 354(ख), 506 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. वहीं, छात्र-छात्रा लगातार IIT-BHU कैंपस में धरना-प्रर्दशन करते रहे. बाद में ये प्रर्दशन सड़कों पर आ गया था, जिसे संभालने में प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे.

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इंटरनेट पर वीडियो डालने की दी थी धमकी

IIT BHU में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म (IPC 376-D) और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न (IPC 509) करने से संबंधित धाराएं बढ़ा दी थी. ये दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई हैं. छात्रा का बयान पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है. पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया था. साथ ही जबरन निर्वस्त्र करके वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी थी.

-भारत एक्सप्रेस 

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